DCGI ने कुछ मामलों में कैंसर की दवा ‘Olaparib’ को वापस लेने का आदेश दिया

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जीबीआरसीए उत्परिवर्तन और आखिरी चरण के गर्भाशय कैंसर तथा स्तन कैंसर के रोगियों के इलाज के सिलसिले में दवा का विपणन बंद करने और संशोधित पैकेज प्रविष्टि प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है।

 भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियामकों से कहा है कि वे उन रोगियों के इलाज के मामले में एस्ट्राजेनेका की कैंसर रोधी दवा ‘ओलापारिब’ को वापस ले लें, जिन्हें तीन या अधिक बार कीमोथेरेपी दी जा चुकी है।

राज्य नियामकों से दवा के निर्माताओं को संभावित प्रतिकूल प्रभावों के कारण जीबीआरसीए उत्परिवर्तन और आखिरी चरण के गर्भाशय कैंसर तथा स्तन कैंसर के रोगियों के इलाज के सिलसिले में दवा का विपणन बंद करने और संशोधित पैकेज प्रविष्टि प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। शीर्ष दवा नियामक ने कहा कि अन्य अनुमोदित संकेतकों के लिए दवा का विपणन जारी रखा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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