North East Delhi riots 2020 case: शरजील इमाम को बड़ी राहत, इस वजह से 7 दिन रहेंगे जेल से बाहर, मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक अंतरिम ज़मानत दी है। अदालत ने पचास हजार रुपये के मुचलके सहित सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक जैसी शर्तें तय की हैं। उन्हें 10 अक्टूबर की शाम जेल में सरेंडर करना होगा।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी। उन्होंने नई दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भाइयों की शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी। एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने शरजील इमाम को 7 दिन की अंतरिम ज़मानत दी, जिसके लिए 50,000 रुपये का ज़मानत बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक ज़मानत (श्योरिटी) देनी होगी।
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कोर्ट ने कहा कि अंतरिम ज़मानत के लिए यह उनकी दूसरी अर्ज़ी है और यह उनके सगे चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए है; इसलिए उन्हें ज़मानत दी गई है। कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 अक्टूबर की शाम को जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जैसे कि शरजील मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे; वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। शरजील इमाम ने वकील अहमद इब्राहिम और आयशा ज़ैदी के ज़रिए एक अर्ज़ी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने दानिश इमाम और फहाद इमाम की शादी में शामिल होने के लिए 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक दो हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मांगी थी। बताया गया कि शादियां 4 अक्टूबर को दिल्ली में और 7 अक्टूबर को सासाराम, बिहार में होनी हैं। दिल्ली पुलिस ने शादियों की बात की पुष्टि करते हुए जवाब दाखिल किया। हालांकि, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अनिरुद्ध मिश्रा ने इस अर्ज़ी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और कोर्ट ने कई बार उसकी रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी खारिज की है। SPP ने कहा कि न तो उसकी मौजूदगी की ज़रूरत है और न ही आरोपी से किसी आर्थिक मदद की। आरोपी के कई चचेरे भाई-बहन हैं; अगर उसे शादी के आधार पर ज़मानत दी जाती है, तो वह बार-बार ऐसी ही मांग करता रहेगा।
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शरजील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी हैं। उन पर UAPA के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। उनकी रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, उमर खालिद और शरजील इमाम पर फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साज़िश के सिलसिले में UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
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