कोई भी महिला कर्मचारी निर्धारित समय से अधिक कार्यालय में न रुके, दिल्ली सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया निर्देश

विभाग ने शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि यदि महिलाओं को देर तक काम करना पड़े, तो उन्हें सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाया जाए। सलाह में कहा गया है कि "महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सर्वोपरि है।
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी शाखाओं को निर्देश दिया है कि जब तक बेहद जरूरी न हो, कोई भी महिला कर्मचारी निर्धारित समय के बाद कार्यालय में न रुके। इस सप्ताह की शुरुआत में विभाग ने शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि यदि महिलाओं को देर तक काम करना पड़े, तो उन्हें सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाया जाए। सलाह में कहा गया है कि "महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सर्वोपरि है।"
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सलाह में यह भी कहा गया है कि जिन महिला कर्मचारियों को सामान्य समय से अधिक काम करना पड़ता है और कार्यालय में रुकना पड़ता है, उनके लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय, व्यवस्थित उत्तरदायित्व और कड़ी निगरानी आवश्यक है ताकि आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी महिला को जोखिम में न डाला जाए। यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक बेहद जरूरी न हो, किसी भी महिला कर्मचारी को सामान्य कार्य समय से अधिक कार्यालय में रहने के लिए बाध्य या अपेक्षित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी असाधारण परिस्थितियों में, संबंधित शाखा प्रमुख/रिपोर्टिंग अधिकारी महिला कर्मचारी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
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इसमें निर्देश दिया गया है कि सभी शाखाओं के प्रमुख पहले से यह जांच लें कि क्या किसी महिला कर्मचारी को देर तक रुकने की आवश्यकता वाला कार्य आवश्यक और अपरिहार्य है। सुनिश्चित करें कि महिला कर्मचारियों को नियमित या समय-सीमा से बाहर के कार्यों के लिए न रोका जाए, जिन्हें अगले कार्यदिवस पर उचित रूप से किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि देर तक बैठना अपरिहार्य हो जाता है, तो विभाग को उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि महिला कर्मचारी को उसके निवास स्थान या किसी अन्य सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके।
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