रेस्त्रां-बार रिकॉर्डेड संगीत नहीं बजाएं या कार्रवाई का सामना करें: दिल्ली सरकार

Delhi government said Do not play recorded music in Bar
[email protected] । May 20 2018 1:20PM

दिल्ली सरकार ने रेस्त्रां - बार मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने परिसरों में रिकॉर्डेड गाने या संगीत नहीं बजाएं अन्यथा उनपर कार्रवाई की जाएगी।

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रेस्त्रां - बार मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने परिसरों में रिकॉर्डेड गाने या संगीत नहीं बजाएं अन्यथा उनपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आबकारी नियम 2010 के तहत निर्देश दिया है कि शराब परोसने वाले रेस्त्रां पेशेवरों से सिर्फ वाद्य यंत्रों के जरिये सीधे गायन और वादन कार्यक्रम करवा सकते हैं। दिल्ली के आबकारी विभाग को स्थानीय लोगों से कई शिकायतें मिली हैं कि शहर में कई रेस्त्रां - बार ‘शोर’ मचाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में, हजारों रेस्त्रां - बार हैं और उनमें से ज्यादातर अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने तथा उन्हें आकर्षित करने के लिए रिकॉर्डेड गाने या संगीत बजाते हैं। 

दिल्ली के आबकारी आयुक्त अमजद टाक ने कहा कि एल -17 (ऐसे रेस्त्रां जो खाना और शराब परोसते हैं) को अपने परिसरों में पेशेवरों से सीधे गायन वादन कराने की इजाजत है। दिल्ली आबकारी नियम 2018 के नियम 54 (4) के तहत एल -17 लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को केवल सीधे गायन कार्यक्रम और वादन की इजाजत है। ।सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग की टीमें शराब परोसने वाले रेस्त्रां जाएंगी और नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करेंगी। 

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