मप्र के मंत्री की राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिये याचिका खारिज

Delhi HC dismisses disqualified Madhya Pradesh ministers plea
[email protected] । Jul 14 2017 5:34PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किये गये मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र को सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किये गये मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र को सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी। विशेष तौर पर गठित न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर की एकल पीठ ने ‘पेड न्यूज’ के आरोपों को लेकर मिश्र को तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का फैसला भी बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने इस मामले में मिश्र, चुनाव आयोग और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की दलीलों को गुरुवार को दिन भर सुनने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।

गौरतलब है कि भारती की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने भाजपा नेता को अयोग्य घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले त्वरित सुनवाई के लिए मामला दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दिया था। शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुपालन में उच्च न्यायालय ने मिश्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष एकल पीठ का गठन किया था। भाजपा नेता ने उनको अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी 23 जून के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़