Delhi High Court का बड़ा एक्शन, Turkman Gate पथराव मामले में आरोपी की जमानत रद्द कर पुनर्विचार का आदेश

Delhi HC
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ANI
अभिनय आकाश । Jan 23 2026 5:11PM

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने जमानत आदेश को रद्द कर दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अस्पष्ट और अनुचित आदेश द्वारा जमानत दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी। उच्च न्यायालय ने मामले को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने जमानत आदेश को रद्द कर दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अस्पष्ट और अनुचित आदेश द्वारा जमानत दी गई थी। इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। 20 जनवरी को तीस हजारी अदालत ने आरोपी मोहम्मद उबेदुल्ला को नियमित जमानत दे दी, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। उसे 8 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) जोगिंदर प्रकाश नाहर ने मोहम्मद उबेदुल्ला को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आरोपी जमानत का हकदार है। तदनुसार, आवेदक/आरोपी मोहम्मद उबेदुल्लाह को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक ज़मानतदार के साथ, माननीय जेएमएफसी/लिंक जेएमएफसी/ड्यूटी जेएमएफसी की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत दी जाती है। यह आदेश एएसजे नगर ने 20 जनवरी को दिया।

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अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी पीड़ित/शिकायतकर्ता के घर के 50 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। आरोपी के वकील ए एफ फैजी ने बताया कि उनका निवास स्थान घटना स्थल से मुश्किल से 50 मीटर दूर है और उन्होंने इस मामले में कोई अपराध नहीं किया है। यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने यह दावा करते हुए तस्वीर पेश की है कि उसमें दिख रहा व्यक्ति आरोपी है। आरोपी की ओर से यह दलील दी गई कि तस्वीर में वह अपने घर के ठीक पास और बाहर दिख रहा है। इसलिए, आरोपी का अपने घर के पास होना स्वाभाविक है। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव और एपीपी ज्ञान चंद्र सोनी ने जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि हत्या के प्रयास (धारा 109 बीएनएस) के मामले में भी जमानत याचिका मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की जानी आवश्यक है।

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