Delhi High Court का आदेश, Mirzapur The Movie के निर्माता सेना कल्याण कोष में जमा करें 50 हजार रुपये

Delhi High Court का आदेश, Mirzapur The Movie के निर्माता सेना कल्याण कोष में जमा करें 50 हजार रुपये
प्रतिरूप फोटो
AI-Generated

महाराणा प्रताप को समर्पित गीत का लड़ाई के दृश्य में अनुचित उपयोग करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्सेल एंटरटेनमेंट को राहत दी है। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई समाप्त करते हुए निर्माताओं को सेना कल्याण कोष में यह राशि दान करने और रसीद जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि समय पर भुगतान न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने के सवाल पर दोबारा विचार किया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के निर्माताओं को महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने वाले एक गीत का कथित तौर पर लड़ाई के दृश्य में पृष्ठभूमि संगीत के रूप में अनुचित इस्तेमाल किए जाने के मामले में सेना कल्याण कोष में 50,000 रुपये दान करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने गीत के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर दान नहीं किया गया, तो जुर्माने के मुद्दे पर मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी।

अदालत ने 13 अक्टूबर को दिए आदेश में कहा कि ‘शूरवीर’ गीत को हटा दिया गया है और 17 सितंबर से इसे फिल्म में नहीं बजाया जा रहा है। आदेश में कहा गया, ‘‘प्रतिवादी संख्या तीन (एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) के वकील ने कहा कि सेना कल्याण कोष में स्वेच्छा से 50,000 रुपये की राशि एक सप्ताह के भीतर दान की जाएगी और इस संबंध में रसीद अदालत के रिकॉर्ड पर पेश की जाएगी।’’ उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को कहा था कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में लड़ाई के एक दृश्य के लिए ‘शूरवीर’ गीत का पृष्ठभूमि संगीत के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़