‘Newsclick’ मामले में दिल्ली पुलिस शनिवार को दाखिल कर सकती है आरोपपत्र

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दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए और 120बी के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 के तहत मामला दर्ज किया था।

दिल्ली पुलिस समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में कई हजार पन्नों के अरोपपत्र दाखिल कर सकती है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ‘न्यूजक्लिक’ पर चीन समर्थक प्रचार सामग्री को प्रसारित करने के लिए भारी मात्रा में धन प्राप्त करने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पिछले साल इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए और 120बी के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने तीन अक्टूबर, 2023 को ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। पुलिस के एक सूत्र ने बताया, ‘‘आरोपपत्र तैयार हो गया है और शनिवार को दाखिल किया जा सकता है।’’

दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए तीन महीने का और समय देने का अनुरोध किया था। उस समय अदालत ने समय देने के बाद आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पुलिस को फरवरी में फिर से 20 और दिन का वक्त दिया था।

मामले में पुलिस ने दिल्ली में ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालय को सील कर दिया और पत्रकारों तथा पोर्टल के कर्मचारियों सहित 46 से अधिक लोगों से पूछताछ की। पूछताछ किए गए लोगों के दस्तावेज और लैपटॉप, मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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