वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सफाई दे EC, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया जुर्माना

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अभिनय आकाश । Sep 10 2025 4:38PM

न्यायालय ने कहा कि याचिका अस्पष्ट है, इसमें कोई ठोस विवरण नहीं है और यह चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए बाध्य करने का आधार नहीं हो सकता।

मद्रास हाई कोर्ट ने 2024 के आम चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों को स्पष्ट करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। न्यायालय ने मंकहा कि यह याचिका पूरी तरह से गलत है, इसमें ठोस सबूतों का अभाव है और यह पूरी तरह से राजनीतिक दावों और प्रतिदावों पर आधारित है। न्यायालय ने कहा कि याचिका अस्पष्ट है, इसमें कोई ठोस विवरण नहीं है और यह चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए बाध्य करने का आधार नहीं हो सकता।

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याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देय ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया। हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और चुनाव आयोग इस मामले में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इससे पहले एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में इन आरोपों को उठाया था। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को लाभ पहुँचाने के लिए कोरियोग्राफ किए गए हैं, जो उनके अनुसार सत्ता-विरोधी लहर से अप्रभावित प्रतीत होता है।

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कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में मतदान पर कांग्रेस के शोध को प्रस्तुत करते हुए, राहुल गांधी ने 1,00,250 वोटों की वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के दावों को 'निराधार' करार देते हुए, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के बजाय इस मुद्दे को "सनसनीखेज" बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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