फरीदाबाद: ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार व्यक्ति पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज

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एसटीएफ सदस्य ने कहा, आतंकवादी संगठन द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से दिए गए प्रशिक्षण से प्रेरित होकर, उसने राम मंदिर की टोह भी ली थी और उसके फोन में कई वीडियो पाए गए।

हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ 1967 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसे पहले दो ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान को बृहस्पतिवार को शहर की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘अब इस मामले की जांच एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। ’’

पलवल विशेष कार्य बल ने जांच के दौरान रहमान की निशानदेही पर चार और मोबाइल फोन जब्त किए। उसे दो फोन के साथ गिरफ्तार किया गया और ग्रेनेड बरामद किए गए।

एसटीएफ के एक सदस्य ने कहा, ‘‘संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान ने खुलासा किया कि उसने करीब एक साल पहले आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत (आईएसकेपी)की शपथ ली थी, जो सलाफी जिहादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) की एक क्षेत्रीय शाखा है।’’

एसटीएफ सदस्य ने कहा, आतंकवादी संगठन द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से दिए गए प्रशिक्षण से प्रेरित होकर, उसने राम मंदिर की टोह भी ली थी और उसके फोन में कई वीडियो पाए गए।

जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार, आतंकवादी समूह ने 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर पर हमले की योजना बनाई थी। रहमान को 4 मार्च को ग्रेनेड के साथ अयोध्या लौटना था। रहमान को आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस), गुजरात और पलवल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पिछले रविवार को गिरफ्तार किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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