'Mule' Accounts के जरिए करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन में बैंक के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जिन 17 कंपनी के नाम पर ये चालू खाते खोले गए थे, वे सभी वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थीं। इन कंपनी को केवल जाली और फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन खातों को खोलने और लेन-देन करने के लिए बनाया गया था।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने साइबर अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित 1,621 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के लेन-देन के मकसद से ‘म्यूल’ खाते खोलने के आरोप में राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व शाखा प्रमुखों तथा अन्य लोगों के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एजेंसी ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर कार्रवाई की है। इस जांच में श्रीगंगानगर जिले में बैंक की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाखा में 13 और जिले की मुख्य शाखा में चार ऐसे खाते सामने आए, जिनके जरिए साइबर अपराध और अन्य धोखाधड़ी से हासिल 1,621 करोड़ रुपये की अवैध रकम का लेन-देन हुआ।
एजेंसी ने इस मामले में बैंक की मुख्य शाखा के पूर्व मुख्य प्रबंधक और प्रमुख अमन आनंद तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाखा के प्रमुख विकास वाधवा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, खाते खुलवाने में मदद करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों सहित कई अन्य संस्थाओं को भी आरोपी बनाया गया है।
‘म्यूल’ खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं जिसका इस्तेमाल अपराधी, खाताधारक की जानकारी से या जानकारी के बगैर, अवैध धन प्राप्त करने, धन अंतरित करने या उसे वैध बनाने के लिए करते हैं।
एजेंसी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया, ‘‘फर्जी कंपनियों के नाम पर इन चालू खातों को खोलने में सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से स्थल का दौरा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की और व्यवसाय किए जाने का झूठा सत्यापन किया था।’’
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जिन 17 कंपनी के नाम पर ये चालू खाते खोले गए थे, वे सभी वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थीं। इन कंपनी को केवल जाली और फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन खातों को खोलने और लेन-देन करने के लिए बनाया गया था।
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