Ballia में मामले की जांच के लिए रिश्वत लेने वाले दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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आरोपी पुलिस उप निरीक्षक ने 17 हजार रुपये अनुचित तरीके से प्राप्त किए और उसने बाद में दस हजार रुपये लौटा भी दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने आरोपी उपनिरीक्षक को शुक्रवार को निलंबित कर दिया।

बलिया जिले में एक मामले की जांच के लिए रिश्वत लेने के आरोप में एक पुलिस उपनिरीक्षक (दरोगा) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, बांसडीह रोड थाने में थाना प्रभारी वंश बहादुर सिंह की तहरीर पर उप निरीक्षक रमाशंकर यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 में शुक्रवार को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी)ओमवीर सिंह ने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि आरोप है कि बांसडीह रोड थाना में जैनेन्द्र पाल के खिलाफ दर्ज मामले की जांच करते हुए उप निरीक्षक रमाशंकर यादव ने मुकदमे के वादी से अनुचित धन लाभ प्राप्त किया।

मामले की प्रारंभिक जांच करने वाले अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला ने शनिवार को बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है आरोपी पुलिस उप निरीक्षक ने 17 हजार रुपये अनुचित तरीके से प्राप्त किए और उसने बाद में दस हजार रुपये लौटा भी दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने आरोपी उपनिरीक्षक को शुक्रवार को निलंबित कर दिया।

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