बलिया: दहेज हत्या मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

balia

दहेज हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।इस मामले में विवाहिता के पिता अशोक सिंह की शिकायत पर बांसडीह कोतवाली में पति शेषनाथ सहित पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

बलिया (उप्र)। बलिया जिले की एक स्थानीय अदालतने एक महिला की दहेज को लेकर हत्या के तीन साल पुराने मामले में पति सहित पांच परिजनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने शनिवार को बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के गंजरी शिवपुर दियर गांव के अशोक सिंह ने अपनी पुत्री मीनाकी शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के रोहुआ गांव के शेषनाथ सिंहके साथ की थी। उन्होंने बताया कि मीना की गत तीन अप्रैल 2018 को दहेज को लेकर ससुराल में जलाकर हत्या कर दी गयी।

इसे भी पढ़ें: पांच लोगों को कुचलने के बाद रोडवेज बस खाई में पलटी, हालत नाजुक

इस मामले में विवाहिता के पिता अशोक सिंह की शिकायत पर बांसडीह कोतवाली में पति शेषनाथ सहित पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व साक्ष्यों को देखने के बाद पति शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह , ससुर सुरेश सिंह , सास तेतरी देवी व जेठानी द्वय सुनीता सिंह व सरिता सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवनकारावासकी सजा सुनायी तथा प्रत्येक आरोपी को पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़