पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट 1996 के मादक पदार्थ जब्ती मामले में दोषी करार, कल हो सकता है सजा का ऐलान

former IPS Sanjiv Bhatt
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सत्र अदालत ने भट्ट को राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी ठहराया। भट्ट को 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय वह बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। इस मामले में अदालत द्वारा बृहस्पतिवार दोपहर को सजा सुनाने की संभावना है।

पालनपुर। गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर की एक सत्र अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के मादक पदार्थ जब्ती मामले में बुधवार को दोषी करार दिया। इस मामले में अदालत द्वारा बृहस्पतिवार दोपहर को सजा सुनाने की संभावना है। सत्र अदालत ने भट्ट को राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी ठहराया। भट्ट को 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय वह बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। 

जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को 1996 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। जिला पुलिस ने यह दावा किया था कि उसने पालनपुर के एक होटल के उस कमरे से मादक पदार्थ जब्त किया था जहां वकील राजपुरोहित रह रहे थे। 

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राजस्थान पुलिस ने हालांकि बाद में कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के वास्ते दबाव बनाने के लिए झूठा फंसाया था। पूर्व पुलिस निरीक्षक आई बी व्यास ने मामले की गहन जांच का अनुरोध करते हुए 1999 में गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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