पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज
गौरतलब है कि नीतीश कुमार कैबिनेट में सामाजिक कल्याण मंत्री रहीं वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा पर आश्रय गृह के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ नजदीकी संबंध होने के आरोप लगे थे।
बेगुसराय। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया। वर्मा शस्त्र अधिनियम मामले में जेल में बंद हैं। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके आवास पर छापेमारी के दौरान भारी संख्या में अस्त्र-शस्त्र बरामद किए गए थे जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
#Muzaffarpur shelter home case: CJM court rejects bail plea of former Bihar Minister Manju Verma (file pic) pic.twitter.com/DVbGFoixQg
— ANI (@ANI) January 2, 2019
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने वर्मा की याचिका खारिज कर दी जो 20 नवम्बर 2018 को आत्मसमर्पण करने के बाद से यहां की जेल में बंद हैं।
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गौरतलब है कि नीतीश कुमार कैबिनेट में सामाजिक कल्याण मंत्री रहीं वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा पर आश्रय गृह के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ नजदीकी संबंध होने के आरोप लगे थे। इसके बाद वर्मा को छह अगस्त 2018 को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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