विजया दशमी पर मंदिरों को खोलने का फैसला लेने का अधिकार है सरकार को: अदालत

Chennai High Court
प्रतिरूप फोटो

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्धोस की अवकाशकालीन पीठ ने विजया दशमी के दिन राज्य में मंदिरों को खोलने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध वाली जनहित याचिका पर यह बात कही।न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘हम यह फैसला सरकार पर छोड़ते हैं।’’ कोविड महामारी के कारण राज्य के मंदिरों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रखा जाताहै।

चेन्नई| मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को विजया दशमी के अवसर पर शुक्रवार को मंदिरों को खोलने के बारे में फैसला लेने की स्वतंत्रता दी। कोविड महामारी के कारण राज्य के मंदिरों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रखा जाता है।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्धोस की अवकाशकालीन पीठ ने विजया दशमी के दिन राज्य में मंदिरों को खोलने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध वाली जनहित याचिका पर यह बात कही।न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘हम यह फैसला सरकार पर छोड़ते हैं।’’

इससे पहले महाधिवक्ता आर शणमुगसुंदरम ने पीठ को बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 13 अक्टूबर को विशेषज्ञों के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें सप्ताहांत में मंदिरों को बंद रखने संबंधी पाबंदी को हटाने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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