गुरुग्राम क्लब बम धमाका केस, 5 आरोपियों के खिलाफ NIA का आरोपपत्र

NIA
ANI
अभिनय आकाश । Jun 7 2025 4:34PM

प्रतिबंधित बब्बर खालिस्तानी इंटरनेशनल (बीकेआई) संगठन का प्रमुख व्यक्ति है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूए(पी) अधिनियम), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हरियाणा के गुरुग्राम में दो क्लबों पर दिसंबर 2024 में हुए बम हमलों के सिलसिले में पांच व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। आरोपियों में कनाडा स्थित नामित आतंकवादी सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बरार भी शामिल है, जो प्रतिबंधित बब्बर खालिस्तानी इंटरनेशनल (बीकेआई) संगठन का प्रमुख व्यक्ति है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूए(पी) अधिनियम), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि गोल्डी बरार सचिन तालियान अंकित भाविश रणदीप सिंह उर्फ ​​रणदीप मलिक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गोल्डी बराड़ और रणदीप मलिक अभी भी फरार हैं। यह मामला 10 दिसंबर, 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर-29 में वेयरहाउस क्लब और ह्यूमन क्लब में हुए बम विस्फोटों से जुड़ा है। एनआईए की जांच में पता चला है कि ये हमले बीकेआई द्वारा सांप्रदायिक तनाव भड़काने और हिंसा की सुनियोजित घटनाओं के माध्यम से क्षेत्र को अस्थिर करने की व्यापक साजिश का हिस्सा थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि गोल्डी बरार और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में आतंकी सिंडिकेट जबरन वसूली, आतंकी वित्तपोषण और हथियारों और विस्फोटकों की खरीद में शामिल रहा है। एनआईए का दावा है कि इसका उद्देश्य भय फैलाना और भारत की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करना है। जांच जारी है क्योंकि एनआईए साजिश में शामिल व्यापक नेटवर्क की जांच जारी रखे हुए है। 

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