हनुमान जी की जय...अरविंद केजरीवाल की जमानत पर पत्नी सुनीता ने किया कुछ इस अंदाज में रिएक्ट

Sunita
ANI
अभिनय आकाश । May 10 2024 4:53PM

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप सुप्रीमो को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। , जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं, ने कहा कि निर्णय के कारणों वाला एक विस्तृत आदेश शाम को अपलोड किया जाएगा।

शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में शुक्रवार को कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है और लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें उत्पाद नीति मामले में एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप सुप्रीमो को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। , जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं, ने कहा कि निर्णय के कारणों वाला एक विस्तृत आदेश शाम को अपलोड किया जाएगा।

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गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक "विशेष दर्जे" का दावा नहीं कर सकता है और अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी के उप निदेशक द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो एक किसान या एक व्यवसायी जो अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, के खिलाफ प्रचार करने के लिए एक राजनेता को अलग व्यवहार देने को उचित ठहराता है।

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हलफनामे में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही केजरीवाल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार हिरासत में है तो उसे अपने प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।

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