Haryana: महिला ने कैदियों पर जेल वैन में बलात्कार का आरोप लगाया

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‘जीरो-एफआईआर’ का मतलब है कि घटना चाहे कहीं की भी हो, किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और उसे बाद में उपयुक्त पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है।

हरियाणा के जींद में एक महिला कैदी ने आरोप लगाया है कि जींद जेल के दो अन्य कैदियों ने उसके साथ जेल वैन में उस वक्त बलात्कार किया था जब वे रोहतक के एक अस्पताल में इलाज के लिए गए थे। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, यह घटना फरवरी की है।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर दो पुरुष कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला कैदी ने जींद सिविल लाइन पुलिस थाने में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यह घटना उस हुई जब उसे और अन्य दो पुरुष कैदियों को जेल वैन में जींद से रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआईएमएस) ले जाया जा रहा था।

महिला ने आरोप लगाया है कि जींद जिले के एक गांव के रहने वाले पुरुष कैदियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बाद में जब पुलिस अधिकारी कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थे तब वैन में उसके साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने कहा कि वह आरोप की जांच कर रही है। जींद सिविल लाइन थाने के प्रभारी सुखबीर सिंह ने कहा कि ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कर ली गई है और मामला रोहतक पुलिस को भेज दिया गया है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कथित घटना हुई थी।

‘जीरो-एफआईआर’ का मतलब है कि घटना चाहे कहीं की भी हो, किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और उसे बाद में उपयुक्त पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है। रोहतक के पीजीआईएमएस पुलिस थाने के प्रभारी अशोक कुमार ने शुक्रवार को कहा कि ‘जीरो एफआईआर’ प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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