सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामलों में की सूची दो सप्ताह में पेश करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

High court

सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पाल की पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को दो सप्ताह के अंदर पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों विशेष कर ऐसे मामले जिनमें स्थगन आदेश दिया गया है, की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को पूर्व एवं मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ अदालतों में चल रहे आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पाल की पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को दो सप्ताह के अंदर पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों विशेष कर ऐसे मामले जिनमें स्थगन आदेश दिया गया है, की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

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उन्होंने बताया कि अदालत ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के 16 सितंबर के आदेश के अनुपालन में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया। शीर्ष अदालत ने राज्यों से पूर्व और वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुक़द्दमों की प्रगति की निगरानी के लिये कहा था। उच्चतम न्यायालय ने अश्विनी कुमार उपाध्याय व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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