HC ने RSS महासचिव भैयाजी और NMC को नोटिस जारी किया

High Court notice to RSS general secretary Bhaiyaji Joshi and NMC
[email protected] । Sep 21 2017 7:44AM

एनएमसी आयुक्त और नगर निकाय की स्थायी समिति ने शहर के रेशीमबाग इलाके में भवन परिसर की दीवार और आंतरिक सड़क के निर्माण के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे।

नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी और नागपुर नगर निगम को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में करदाताओं के धन से डॉ. हेडगेवार भवन में काम कराने के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर सवाल उठाए गए हैं।

एनएमसी आयुक्त और नगर निकाय की स्थायी समिति ने शहर के रेशीमबाग इलाके में भवन परिसर की दीवार और आंतरिक सड़क के निर्माण के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इन्हें भी प्रतिवादी बनाया गया है।

 

नागरिक हक्का सुरक्षण मंच के अध्यक्ष याचिकाकर्ता जनार्दन मून ने अपनी याचिका में दावा किया कि आरएसएस एक निजी संगठन है और एनएमसी की स्थायी समिति द्वारा आरएसएस स्मृति भवन में निर्माण कार्य के लिये करदाताओं के धन को स्वीकृत करना उनके धन का भारी दुरुपयोग है।

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