वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है: उच्च न्यायालय

High Court says What measures are being taken to prevent air pollution

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है। दरअसल अदालत ने पिछले साल ही सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे।

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है। दरअसल अदालत ने पिछले साल ही सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। अदालत ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए इन दिशा-निदेर्शो के अनुपालन के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एक खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका अजमल खान ने दायर की थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी अगली सुनवाई की तिथि 23 नवम्बर नियत की है। याचिका में आग्रह किया गया था कि सरकार वायु प्रदूषण रोकने के लिए नियम कानून बनाये तथा उनका कड़ाई से पालन कराये।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ नवम्बर 2016 को राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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