पुडुचेरी के स्थानीय निकायों के चुनाव पर उच्च न्यायालय की रोक

Madras High Court
प्रतिरूप फोटो

यह दूसरी बार है जब पुडुचेरी में स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम को हाल के दिनों में झटका लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीशों ने दशहरा अवकाश होने के बावजूद आज विशेष सुनवाई की।

चेन्नई| मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी में नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाओं पर आगामी 21 अक्टूबर तक रोक लगाने का केंद्रशासित प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को सोमवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोज की पीठ ने कहा कि चुनावों के लिए दो, सात और 13 नवम्बर की संशोधित तिथि घोषित करने से संबंधित छह और सात अक्टूबर के आदेश पुडुचेरी नगरपालिका कानून और पुडुचेरी ग्राम एवं सामुदायिक पंचायत कानून की धारा 9 (8) और 11 (8) तथा संविधान के अनुच्छेद 243-ओ में निहित संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

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यह दूसरी बार है जब पुडुचेरी में स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम को हाल के दिनों में झटका लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीशों ने दशहरा अवकाश होने के बावजूद आज विशेष सुनवाई की। पीठ ने मुथियालपेट के निर्दलीय विधायक जे. प्रेगेश कुमार, द्रमुक विधायक आर शिवा और अन्य की तीन जनहित याचिकाओं की सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए स्थगित करते हुए इसे मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली प्रथम पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

इस बीच न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को उस तिथि तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने उल्लेख किया कि गत पांच अक्टूबर को, उच्च न्यायालय की एक पीठ ने पुडुचेरी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को वार्ड आवंटन के लिए आरक्षण का पालन नहीं करने पर विसंगतियों को दूर करने और संशोधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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