एरिक्सन मामले में रोहतगी को अंबानी पर भरोसा, कहा- SC के फैसले का करेंगे सम्मान

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने फैसला सुनाए जाने के कुछ ही मिनट बाद कहा कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हमने हमारे समक्ष आई मुश्किलों का सामना किया है।
नयी दिल्ली। अवमानना मामले में आरकॉम अध्यक्ष अनिल अंबानी की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बुधवार को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और उन्होंने भरोसा जताया कि एरिक्सन को बकाए के भुगतान संबंधी आदेश का आरकॉम समूह आदर करेगा। रोहतगी ने मामले में फैसला सुनाए जाने के कुछ ही मिनट बाद कहा कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हमने हमारे समक्ष आई मुश्किलों का सामना किया है। हालांकि न्यायालय को जो आदेश देना था, उसने दे दिया है।
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उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि आरकॉम उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगा। न्यायालय ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं करने और न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के संबंध में अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम अध्यक्ष सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल अध्यक्ष छाया विरानी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है।
Supreme Court says Anil Ambani & 2 directors have to pay Rs 453 Cr to Ericsson India within 4 weeks & if they fail to pay the amount, three months' jail term will follow. SC also imposed a fine of Rs 1 cr each on them, if not deposited within a month, 1-month jail will be awarded https://t.co/5PG6OsD2j3
— ANI (@ANI) February 20, 2019
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