CBI ने हथियार लाइसेंस रिश्वत मामले में IAS अधिकारी राजेश को किया गिरफ्तार

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Prabhasakshi

हथियार लाइसेंस रिश्वत मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी को सीबीआई हिरासत में भेजा गया।अधिकारियों के मुताबिक गुजरात कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश को पूछताछ के लिए सीबीआई के अहमदाबाद स्थित कार्यालय में बुलाया गया था। पूछताछ में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के बाद बुधवार को आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अहमदाबाद।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस देने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के. राजेश को बृहस्पतिवार को 18 जुलाई तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। अहमदाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. बी. परमार ने सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव के. राजेश को गिरफ्तारी के एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों के मुताबिक गुजरात कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश को पूछताछ के लिए सीबीआई के अहमदाबाद स्थित कार्यालय में बुलाया गया था। पूछताछ में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के बाद बुधवार को आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश के खिलाफ मई में मामला दर्ज किया गया था।

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अधिकारियों के अनुसार आरोप है कि जब राजेश सुरेंद्रनगर जिले के जिलाधिकारी थे, तब उन्होंने जमीन के सौदे में और अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस मंजूर करने में रिश्वत ली थी। सीबीआई ने इस सिलसिले में मई में मोहम्मद रफीक मेनन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो कथित तौर पर अधिकारी के एजेंट के रूप में काम करता था। अपात्र लोगों को हथियारों का लाइसेंस देने के अलावा राजेश पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपात्र लोगों के नाम पर सरकारी जमीन के आवंटन और अतिक्रमण की गयी सरकारी जमीन को नियमित करने के लिए भी रिश्वत ली थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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