भारत में रहना है तो संविधान मानो! Hijab पर Giriraj Singh का Owaisi को तीखा जवाब

Giriraj Singh
ANI
अंकित सिंह । Aug 26 2026 3:28PM

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला किया, यह सवाल उठाते हुए कि ओवैसी खुद को क्या समझते हैं। सिंह ने जोर दिया कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान का सख्ती से पालन करना होगा, और शरिया कानून को प्राथमिकता देने की बात पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। यह राजनीतिक बयानबाज़ी हिजाब विवाद और भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता पर चल रही बहस को दर्शाती है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। सिंह ने कहा कि जो कोई भी भारत में रहना चाहता है, उसे संविधान का सख्ती से पालन करना होगा। ओवैसी के इस दावे पर कि अदालती फैसला समुदाय के मामलों में दखल है, सिंह ने AIMIM नेता के न्यायपालिका और कानून के शासन के प्रति सम्मान पर सवाल उठाया। 

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सिंह ने पत्रकारों से कहा कि ओवैसी जी के बयान वाकई हैरान करने वाले हैं। यह समझना मुश्किल है कि ओवैसी खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वे ऐसे लोग हैं जो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, या वे ऐसे लोग हैं जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनकी पसंद का फैसला सुनाता है, तो उन्हें वह मंजूर होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो वे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत का विरोध करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं यह बात बार-बार कहता हूँ। ओवैसी जी, अगर आप सिर्फ़ शरिया कानून को ही प्राथमिकता देते हैं, तो देश भर के मुसलमानों को यह घोषित करने दें कि चोरी के मामलों में—जहाँ इस्लाम में हाथ काटने का प्रावधान है—हाथ काट दिए जाएँ। उस समय तो आप IPC की धाराओं के तहत सुरक्षा माँगते हैं, लेकिन अभी आपको बुरा लग रहा है? इस देश में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भारत में रहना चाहता है, तो उसे भारत के संविधान का सख्ती से पालन करना होगा।

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मंत्री का यह बयान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की कड़ी आलोचना करने और इस फ़ैसले को इस्लाम पर हमला बताने के बाद आया है। मंगलवार को दारुस्सलाम में पार्टी मुख्यालय में आयोजित 'जलसा-ए-रहमतुल-लिल-आलमीन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है। एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर गई थी और कोर्ट ने आदेश दिया कि हिजाब नहीं पहना जा सकता। मैं हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से सहमत नहीं हूँ। सबरीमाला का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, जहाँ नौ जज यह तय कर रहे हैं कि क्या ज़रूरी है। आज का फ़ैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि इस्लाम के लिए क्या ज़रूरी है? लड़कियाँ सिर पर हिजाब पहनती हैं, दिमाग पर नहीं। यह इस्लाम पर हमला है।

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