भय्यू महाराज सुसाइड केस में आरोपियों को 6-6 साल कैद, जिला कोर्ट ने सुनाई सजा

Bhaiiyu maharaj murder case
सुयश भट्ट । Jan 29 2022 12:02PM

कोर्ट में भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी उनकी बेटी कुहू और बहनों के भी बयान हुए थे। डॉक्टर आयुषी ने सेवादार विनायक, पलक और ड्राइवर पर महाराज को ब्लैकमेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के हाईप्रोफाइल भय्यू महाराज सुसाइड केस में आखिरकार तीन साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया। इंदौर जिला कोर्ट ने भय्यू महाराज की शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

भय्यू महाराज सुसाइड केस में जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद शामिल हैं। 3 साल में 32 गवाह और 150 से ज्यादा लोगों की इस मामले में पेशी हुई।

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दरअसल यह मामला 12 जून 2018 का है। भय्यू महाराज ने सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने आवास पर अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भय्यू महाराज के सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी उनकी बेटी कुहू और बहनों के भी बयान हुए थे। डॉक्टर आयुषी ने सेवादार विनायक, पलक और ड्राइवर पर महाराज को ब्लैकमेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

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कोर्ट में आरोपी पक्ष के वकील की ओर से सबूतों के साथ बताया गया कि भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी और उनकी बेटी कुहू के घरेलू क्लेश के चलते महाराज ने आत्महत्या की लेकिन कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को नकार दिया और अपना फैसला सुनाया।

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