कोटा में ‘पशु बलि’ की घटना सामने आई, प्राथमिकी दर्ज

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ANI

बीएनएस और राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1975 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी ने कहा, संबंधित वीडियो की भी जांच की जा रही है और इस वीभत्स घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।

राजस्थान के कोटा में कथित पशु बलि की घटना सामने आई है, जिसके बाद तीन-चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह मामला तब सामने आया जब कथित तौर पर इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिसमें एक बछड़े का सिर कलम करते हुए दिखाया गया था।

वीडियो के आधार पर पशु अधिकार समूह पेटा ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम मीणा ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को तीन-चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से दो की पहचान बद्री सिंह और भरत सिंह के रूप में हुई है।

इनके खिलाफ पशु हत्या के आरोप में बीएनएस और राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1975 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी ने कहा, संबंधित वीडियो की भी जांच की जा रही है और इस वीभत्स घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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