आईएनएक्स मामला: चिदंबरम ने उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मांगी

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[email protected] । Oct 30 2019 3:16PM

चिदंरबम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के जरिए ही अंतरिम राहत की याचिका दायर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि खत्म होने पर बुधवार को निचली अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

नयी दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। पीठ ने बृहस्पतिवार को उचित अदालत के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया।

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चिदंरबम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के जरिए ही अंतरिम राहत की याचिका दायर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि खत्म होने पर बुधवार को निचली अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

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सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया गया। यह मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से जुड़ा है।

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