जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इंकार, कहा- नोटिफिकेशन हो चुका है जारी

Panchayat elections in mp
सुयश भट्ट । Dec 21 2021 4:48PM

जया ठाकुर और कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की याचिचा लगाई थी। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।

भोपाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। जया ठाकुर और कांग्रेस नेता सैयद जाफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके कारण पंचायत चुनाव पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती है

दरअसल जया ठाकुर और कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की याचिचा लगाई थी। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इससे पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के आदेश दिए थे।

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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है।

कांग्रेस ने मांग करते हुए ये कहा कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर रोक लगा दिया है। जिस कारण अब पंचायत चुनाव तो होंगे लेकिन ओबीसी वर्ग चुनाव से वंचित रह जाएगा।

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