जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में यूएपीए मामले की जांच के तहत वाहन जब्त

प्रवक्ता ने कहा कि इसे यूएपीए की धारा 25(1) के तहत जब्त किया गया था। उन्होंने कहा कि अब से वाहन मालिक को अगली सूचना तक उक्त संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले की जांच के तहत शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक वाहन जब्त किया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
प्रवक्ता ने बताया कि वाहन का मालिक अनंतनाग जिले के श्रीगुफवारा इलाके के ताकिया हुगाम निवासी मुजाकिर मोहिउद्दीन शाह है। उन्होंने बताया कि शाह मट्टन थाने में दर्ज यूएपीए मामले में आरोपी फिरदौस अहमद भट का भतीजा है।
उन्होंने बताया कि यह वाहन भारतीय शस्त्र अधिनियम, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला संख्या 57/2024 से जुड़ा हुआ है।
प्रवक्ता ने कहा कि इसे यूएपीए की धारा 25(1) के तहत जब्त किया गया था। उन्होंने कहा कि अब से वाहन मालिक को अगली सूचना तक उक्त संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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