Karnataka CEO ने दिए गलत घोषणा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के आदेश

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कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबुककुमार ने अधिकारियों को मतदाता फॉर्म में जान-बूझकर गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फर्जी फॉर्म-7 दाखिल किए जाने के आरोपों के बाद उठाया गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी इन आवेदनों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है।

बेंगलुरु, एक अक्टूबर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी. अंबुककुमार ने बृहस्पतिवार को चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जिन्होंने फॉर्म में जान-बूझकर गलत बयान या घोषणाएं की हैं। यह निर्देश ऐसे आरोपों के बीच दिया गया है कि पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के जिला चुनाव अधिकारियों और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को भेजे गए एक संदेश में, मुख्य चुनाव अधिकारी अंबुककुमार ने कहा कि उनके कार्यालय को एआईआर प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जाने और इन फॉर्म के असली न होने के आरोपों के बारे में जानकारी मिली है।

सीईओ ने संबंधित ईआरओ को निर्देश दिया कि वे उन आवेदकों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई करें, जिन्होंने जानबूझकर फॉर्म 6, फॉर्म 6ए, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 में गलत बयान या घोषणाएं की थीं। वहीं, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत आए आवेदनों की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार निर्वाचन आयोग पर दबाव डाल रहे हैं।

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