5 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। इस बीच, सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत पर हलफनामा दाखिल किया, जबकि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले में उसने एक हफ्ते का समय मांगा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोलाटा मामले में राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। इस बीच, सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत पर हलफनामा दाखिल किया, जबकि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले में उसने एक हफ्ते का समय मांगा है।
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55 वर्षीय केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
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दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।
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