जानिए लॉक डाउन के समय में कौन-सी ज़रूरी सुविधाएं हैं उपलब्ध

21 days Lockdown

राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है जिसमे जानकारी दी गई है कि इस स्थिति में आम जनता के लिए कौन-सी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कौन-सी सुविधायें प्रतिबंधित हैं।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से देश भर में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन कर दिया गया हैं। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, कार्यों को करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि इन 21 दिनों में कौन सी सेवाएं प्रभावी रूप से चालू रहेंगी और कौनसी नहीं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मंगलवार रात 12 बजे से संपूर्ण देश को लॉक डाउन कर दिया जाएगा। मात्र लॉक डाउन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया, जानिए उसमे क्या क्या लिखा है?

खुले रहेंगे अस्पताल  

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, स्वाहस्य्सस  सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और दवा की दुकानें यानी मेडिकल स्टोार, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, पैथ, अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। यही नहीं लोगों को डॉक्टर के यहां जाने और अस्पमताल से घर आने की छूट होगी। 

एंबुलेंस की सेवा रहेगी जारी

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पताल और संबंधित चिकित्सा इकाइयां, उनके विनिर्माण एवं वितरण से जुड़ी इकाइयां, केमिस्ट, डिस्पेंसरी, नर्सिग होम, एंबुलेंस एवं इनके आवागमन आदि के कार्यों के लिए जरूरी परिवहन चलते रहेंगे। इनके सहयोग के लिए जरूरी पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य लोगों को भी अनुमति रहेगी।

  

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खुले रहेंगे पेट्रोल पंप

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी।

निजी कंपनियां और सार्वजनिक परिवहन बंद

एडवाइजरी के मुताबिक, वाणिज्यिक एवं निजी कंपनियां बंद रहेंगी। सभी तरीके के सार्वजनिक परिवहन बंद होंगे। हवाई और सड़क परिवहन जैसे बसों के साथ ट्रेन सेवाएं नहीं चलेंगी। प्राइवेट गाड़ियों के संचालन की इजाज़त भी बेहद जरूरी हालात में होगी।

 

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जरूरी सामानों का उत्पादन करने वाली इकाइयां अपवाद के दायरे में 

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जरूरी सामानों का उत्पा दन करने वाली इकाइयों को अपवाद के दायरे में रखा गया है। उत्पा दन इकाइयों को भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया है लेकिन इसके लिए राज्य  सरकार से इजाजत लेनी होगी। 

किसे मिलेगी विशेष छूट

  1. बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
  2. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  3. प्राइवेट सिक्योरिटी की सेवाएं जारी रहेंगी 
  4. दूरसंचार इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट एवं केबल सर्विस
  5. दुकानें, पीडीएस के तहत चलने वाली राशन की दुकानें, खाने-पीने, दूध, रसोई के सामान आदि से संबंधित दुकानें।

 

 प्रशासनिक विभाग में किन्हें मिली है छूट

रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राजस्व, आपदा प्रबंधन, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, चेतावनी एजेंसियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। होमगार्ड, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल प्रशासन के लोगों को भी छूट है। जिला प्रशासन एवं राजस्व, बिजली, पानी एवं सफाई, नगर निकाय में स्वच्छता एवं जलापूर्ति आदि से संबंधित जरूरी कर्मचारियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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