लालू यादव को नहीं मिली राहत, SC ने खारिज की जमानत याचिका
उच्चतम न्यायालय ने कई करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि लालू को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। लालू ने अपनी स्वास्थ्य समस्या को आधार बनाकर जमानता की याचिका डाली थी।
उच्चतम न्यायालय ने कई करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह मामलों में यादव को जमानत देने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने यादव के 24 महीनों से जेल में होने की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें दी गई 14 साल के जेल की सजा की तुलना में 24 महीना कुछ भी नहीं है।
Supreme Court dismisses RJD president Lalu Prasad Yadav's bail plea in three cases of the multi-crore fodder scam. pic.twitter.com/0BTgu7qj7F
— ANI (@ANI) April 10, 2019
यादव की ओर से पेश होते हुये वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई बरामदगी नहीं और कोई मांग नहीं और एकमात्र बड़ा अपराध जिसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था, वह साजिश थी। पीठ ने कहा कि मामले के गुण-दोष का निर्णय उच्च न्यायालय करेगा।
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पीठ ने कहा, ‘‘इस समय हम केवल जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।’’ सीबीआई ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में यादव की जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुये कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गतिविधियां शुरू करने के लिए बीमार नेता ने अचानक से ‘पूरी तरह से फिट’ होने का दावा किया है।
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