LIC को आयकर विभाग से 84 करोड़ रुपये जुर्माने का नोटिस, अपील करेगी

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एलआईसी ने कहा कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए उस पर 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को तीन आकलन वर्षों के लिए आयकर विभाग से 84 करोड़ रुपये जुर्माने का नोटिस मिला है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उसने इस आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है।
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एलआईसी ने कहा कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए उस पर 12.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी पर यह जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) और 270ए के तहत लगाया गया है। आयकर विभाग ने एलआईसी को यह नोटिस 29 सितंबर, 2023 को भेजा है। एलआईसी का गठन 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ किया गया था। मार्च, 2023 के अंत तक एलआईसी का संपत्ति आधार 45.50 लाख करोड़ रुपये और जीवन कोष 40.81 लाख करोड़ रुपये था।
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