Gonda में हत्‍या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Life imprisonment
प्रतिरूप फोटो
Google Creative Common

घटना का ब्यौरा देते हुए बसंत शुक्ला ने बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाने में एक दिसंबर 2015 को फज़लुल बारी ने सूचना दी थी कि ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर प्रधान पद के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान कुछ मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया।

गोंडा। जिले की एक अदालत ने चुनावी रंजिश में हत्या के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला ने शुक्रवार को यहां बताया कि सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं तथा उनके गवाहों को सुनकर तीनों भाइयों को हत्या तथा जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इसे भी पढ़ें: Maharashtra: बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से दो बच्चों की मौत

जुर्माने की राशि अदा न करने पर सभी को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। घटना का ब्यौरा देते हुए बसंत शुक्ला ने बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाने में एक दिसंबर 2015 को फज़लुल बारी ने सूचना दी थी कि ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर प्रधान पद के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान कुछ मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि इसके चलते ग्राम प्रधान अनुज कुमार शुक्ला (27), अमित कुमार शुक्ला (34) व अनुपम कुमार शुक्ला (44) ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें सज्जाद खां नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि अब्दुल हक व शाहजहां घायल हो गए थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़