लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने छूट के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Mar 25 2020 8:53PM
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहोंके संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट दी गयी है। चिड़ियाघर, नर्सरी आदि से जुड़े कर्मियों को भी छूट दी गयी है।
नयी दिल्ली। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिवसीय लॉकडाउन (बंद) से छूट पाने वाले लोगों और सेवाओं के संबंध में बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों, पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही वन कर्मचारियों को इस बंद के दायरे से छूट दी गयी है।
इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर माल ढुलाई व कोयला खनन गतिविधियों से जुड़े लोगों, दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्तों के कर्मचारियों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भू सीमाओं पर सीमा शुल्क से संबंधित लोगों को भी छूट दी गयी है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहोंके संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट दी गयी है। चिड़ियाघर, नर्सरी आदि से जुड़े कर्मियों को भी छूट दी गयी है।#IndiaFightsCOVID19
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 25, 2020
MHA issues an Addendum to the guidelines issued yesterday reg. #lockdownindia and lays down additional categories of essential goods and services exempted under the Disaster Management Act. https://t.co/En4MwrN3IA pic.twitter.com/dqrYlIviya
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़