Lok Sabha elections 2024: इस दिन से एग्जिट पोल पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन

Election Commission
ANI
अंकित सिंह । Mar 30 2024 12:06PM

उपरोक्त आम चुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनमत सर्वेक्षणों या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव-संबंधित सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार (29 मार्च) को एक अधिसूचना जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक लगाने की घोषणा की। निषेध अवधि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे समाप्त होगी। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित मीडिया के सभी रूपों पर लागू होता है। 

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उपरोक्त आम चुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनमत सर्वेक्षणों या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव-संबंधित सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। आम चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ तमिलनाडु की मंत्री अनिता राधाकृष्णन समेत विपक्षी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा मंगलवार को उठाया और निर्वाचन आयोग से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ स्वयं ही कड़े कदम उठाने का अनुरोध किया। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में विभिन्न राज्यों में चुनाव अधिकारियों के अलग-अलग रुख अपनाए जाने का जिक्र किया और दावा किया कि कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नेताओं के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। 

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