Bengal Politics में बड़ा एक्शन, TMC के पूर्व मंत्री Udayan Guha कूचबिहार से Arrest

अपने आरोप के समर्थन में अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को 10 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता उदयन गुहा को बुधवार को पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूचबिहार ज़िले से गिरफ़्तार किया। पुलिस ने अभी तक गिरफ़्तारी की वजह नहीं बताई है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल सितंबर में बंगाल विधानसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस पर आरोप लगाया था कि वे उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा को उस मामले में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले महीने कूचबिहार जिले में उनके काफिले पर कथित हमले से जुड़ा था। अपने आरोप के समर्थन में अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को 10 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
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अदालत ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई FIR (जिसमें उन्होंने उदयन गुहा को मुख्य आरोपी बताया था) और पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई FIR एक ही तरह की थीं, या क्या अधिकारी की शिकायत किसी "बड़ी साजिश" की ओर इशारा करती है। अधिकारी ने एक रिट याचिका के ज़रिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत को नज़रअंदाज़ कर दिया और इसके बजाय अपनी ही एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी, जिसमें मंत्री का नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं है।
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अधिकारी ने कहा कि मैं अपराधियों को इतनी आसानी से नहीं बचने दूंगा। मेरी रिट याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध रॉय के सामने विस्तार से सुनवाई हुई। उन्होंने नॉर्थ बंगाल के IG से पूछा कि पुलिस ने मेरी शिकायत के आधार पर FIR क्यों दर्ज नहीं की और इसके बजाय यह दावा किया कि उनकी 'सुओ मोटो' (खुद से संज्ञान लेने वाली) शिकायत और मेरी शिकायत एक ही हैं।
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