Malwani Poisonous Liquor Case : चार दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा

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अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्वप्निल तावशिखर ने सजा की घोषणा करते हुए कहा कि अभियुक्तों को कोई रियायत देने के लिए उनके समक्ष कोई परिस्थितियां सामने नहीं लाई गई। इसलिए उन्हें 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है।

मुंबई के मालवानी इलाके में 2015 में दौरान जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की हुई मौत से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए चार आरोपियों को अदालत ने बुधवार को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

चारों दोषियों की पहचान राजू तापकर, डोनाल्ड पटेल, फ्रांसिस डी मेलो और मंसूर खान के तौर पर की गई है। अदालत ने इन्हें आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं और बंबई निषेध अधिनियम के तहत 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था।

अदालत ने हालांकि, 10 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष मामले में इनकी भूमिका साबित करने में असफल रहा। मुंबई के पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवानी स्थित लक्ष्मी नगर मलिन बस्ती में 2015 में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्वप्निल तावशिखर ने सजा की घोषणा करते हुए कहा कि अभियुक्तों को कोई रियायत देने के लिए उनके समक्ष कोई परिस्थितियां सामने नहीं लाई गई। इसलिए उन्हें 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है।

अदालत में बहस के दौरान लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर अपराध है जिसमें 106 लोगों की मौत हो गई और इसलिए दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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