Uttam Nagar Murder Case: आरोपियों के घर पर फिलहाल नहीं चलेगा MCD का बुलडोजर, Delhi High Court ने लगाई रोक

Uttam Nagar Murder Case
ANI
अभिनय आकाश । Mar 11 2026 4:40PM

न्यायालय ने पाया कि याचिकाओं में अस्पष्ट कथन हैं और कई कारण बताए गए हैं, जिनमें हत्या के मामले में पुलिस जांच से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, जिनकी वर्तमान कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय ने निर्देश दिया, 'यह बताया गया है कि याचिका में कथन अस्पष्ट हैं और एक अलग कारण बताया गया है। याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने और एक सप्ताह के भीतर बेहतर याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वह उत्तम नगर में होली उत्सव के दौरान 26 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपियों के घरों के खिलाफ कोई भी विध्वंस कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने याचिकाकर्ताओं को अपनी वर्तमान याचिकाएं वापस लेने और नगर निगम द्वारा प्रस्तावित विध्वंस के मुद्दे पर ही केंद्रित नई याचिकाएं दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि याचिकाओं में अस्पष्ट कथन हैं और कई कारण बताए गए हैं, जिनमें हत्या के मामले में पुलिस जांच से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, जिनकी वर्तमान कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय ने निर्देश दिया, "यह बताया गया है कि याचिका में कथन अस्पष्ट हैं और एक अलग कारण बताया गया है। याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने और एक सप्ताह के भीतर बेहतर याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।

इसे भी पढ़ें: कभी उज्ज्वल छात्र था...फैसला सुनाते समय रो पड़े जस्टिस पारदीवाला

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके समक्ष विचाराधीन मामले का दायरा केवल इस बात की जाँच तक सीमित है कि क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई विध्वंस कार्रवाई विधिवत कानूनी प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को मौजूदा याचिकाएँ वापस लेने और एक सप्ताह के भीतर बेहतर विवरण के साथ नई याचिकाएँ दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें उनकी चुनौती केवल विध्वंस के मुद्दे तक ही सीमित रहेगी। यह मामला उत्तम नगर होली झड़प मामले में आरोपी व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित है, जिन्होंने हत्या का मामला दर्ज होने के बाद नागरिक अधिकारियों द्वारा कथित मनमानी विध्वंस से अपनी आवासीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

इसे भी पढ़ें: Supreme Court ने दिया ऐतिहासिक फैसला, Life Support System हटेगा, Harish Rana को मिली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति

इस बीच, द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर में हुई हालिया घटना के मद्देनजर नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करने और उन्हें आगे न बढ़ाने का आग्रह किया। एक आधिकारिक अपील में द्वारका जिला पुलिस ने जनता से मामले के संबंध में केवल सत्यापित और आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करने को कहा।

All the updates here:

अन्य न्यूज़