यातायात नियमों पर बोले नितिन गडकरी, ज्यादातर राज्य नए कानून को लेकर सहमत

most-of-the-states-support-new-motor-vehicle-rules-says-nitin-gadkari
[email protected] । Sep 18 2019 9:21AM

मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 एक सितंबर से अमल में आया। हालांकि कुछ राज्यों ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर भारी जुर्माने की रिपोर्ट सुर्खियां बनने के बाद दंड राशि कम कर दी हैं।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि ज्यादातर राज्य नये मोटर कानून को लेकर सहमत हैं और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर जो जुर्माने की राशि तय की गयी है, उसमें बदलाव उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि अधिकतर लोगों ने नये मोटर वाहन (संशोधन) कानून का स्वागत किया है और उन्हें उम्मीद है कि इससे सड़क हादसों के कारण मरने वालों की संख्या में कमी आएगी। मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 एक सितंबर से अमल में आया। हालांकि कुछ राज्यों ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर भारी जुर्माने की रिपोर्ट सुर्खियां बनने के बाद दंड राशि कम कर दी हैं।

इसे भी पढ़ें: यातायात उल्लंघनों के लिए कम किए गए जुर्माने मोदी के गृह राज्य में लागू

गडकरी ने कहा कि यह दुष्प्रचार है कि राज्य इसका विरोध कर रहे हैं...एक या दो राज्यों को छोड़कर बहुसंख्यक राज्यों को कोई आपत्ति नहीं है...मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। सचिवों ने मुख्य सचिवों से बात की। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास नये कानून के तहत जुर्माने की राशि निर्धारित करने का अधिकार है। 

इसे भी पढ़ें: सिर्फ चालान काटने की होड़ है, जनता की परेशानियों से किसी को लेना-देना नहीं

मंत्री ने कहा कि यह विषय समवर्ती सूची में है...अगर जुर्माना 500 रुपये से 5,000 रुपये के दायरे में तय किया गया है, राज्यों के पास इसमें बदलाव का अधिकार है...वे 600 रुपये या 4,000 रुपये तय कर सकते हैं। हमने उन्हें अधिकार दिया है...इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जुर्माने से जो राशि आएगी, वह राज्य सरकारों के पास जाएगी तथा केंद्र का उससे कोई लेना-देना नहीं है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़