मुख्तार अंसारी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, गैंगस्टर एक्ट में हुई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा

Mukhtar Ansari
ANI
अंकित सिंह । Apr 29 2023 1:29PM

गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2005 के कृष्णानंद राय अपहरण-हत्या मामले में उन्हें शनिवार को दोषी करार दिया। मुख्तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2005 के कृष्णानंद राय अपहरण-हत्या मामले में उन्हें शनिवार को दोषी करार दिया। मुख्तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। खबर के मुताबिक अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा। दोनों के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदना दर्ज किया गया था। 

मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले में फैसला आने से पहले अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पांच बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस साल जनवरी में 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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