नारद मामला: उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार तक सुनवाई स्थगित की, जेल में ही रहेंगे नेता

High Court

इस मामले में सुनवाई स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका और सोमवार को सीबीआई की एक अदालत द्वारा दिए गए जमानत पर उच्च न्यायालय के स्थगन को वापस लेने की चारों नेताओं की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद स्टिंग टेप मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार के लिये स्थगित कर दी। इस मामले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्री, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई स्थगित होने के कारण मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 

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इस मामले में सुनवाई स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका और सोमवार को सीबीआई की एक अदालत द्वारा दिए गए जमानत पर उच्च न्यायालय के स्थगन को वापस लेने की चारों नेताओं की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। नारद स्टिंग मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों नेताओं को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी लेकिनउच्च न्यायालय ने सोमवार की रात ही इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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