नेशनल हेराल्ड आयकर मामला: सोनिया गांधी, आस्कर फर्नांडीज HC पहुंचे

national-herald-case-sonia-gandhi-oscar-fernandes-move-court-against-reopening-of-tax-assessments
[email protected] । Aug 14 2018 8:40AM

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता आस्कर फर्नांडीज ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यंग इंडिया- नेशनल हेराल्ड लेनदेन आकलन को आयकर विभाग द्वारा फिर से खोलने को चुनौती दी है।

नयी दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता आस्कर फर्नांडीज ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यंग इंडिया- नेशनल हेराल्ड लेनदेन आकलन को आयकर विभाग द्वारा फिर से खोलने को चुनौती दी है। सोनिया गांधी और फर्नांडीज द्वारा अलग अलग दायर याचिकाओं को न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ए के चावला की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा इससे पहले दायर इसी तरह की याचिका को भी इसी पीठ के सामने कल सुनवाई के लिए रखा गया है। अदालत ने आठ अगस्त को राहुल की याचिका को उस समय कल (14 अगस्त) सुनवाई के लिए रख दिया था जब अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत द्वारा किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने का विरोध किया था।

पीठ ने राहुल के वकीलों द्वारा अदालत की कार्यवाही के प्रकाशन या रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया था। कर विभाग के अनुसार, राहुल गांधी के वर्ष 2011-12 के कर आकलन को फिर से खोलने का फैसला किया गया क्योंकि उन्होंने उसमें यह जानकारी नहीं दी कि वह 2010 से कंपनी ‘यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक थे।

विभाग के अनुसार, राहुल की यंग इंडिया में जितनी शेयर हिस्सेदारी है उसके मुताबिक उनकी आय 154 करोड़ रुपये होती है न कि 68 लाख रुपये जैसा कि पहले आकलन किया गया। आयकर विभाग तात्कालिक मामले में आयकर कानून की धारा 147 को लागू करता है। इस धारा के तहत उस आय को कर नेट में लाया जाता है जो कि वास्तविक आकलन के दौरान शामिल नहीं थी। कर विभाग पहले ही यंग इंडिया को आकलन वर्ष 2011- 12 के लितये 249.15 करोड़ रुपये का मांग नोटिस जारी कर चुका है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़