अखबार विक्रताओं को सुबह चार से नौ बजे तक अखबार वितरण की अनुमति होगी: दिल्ली पुलिस
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प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Mar 28 2020 7:26PM
दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव का आदेश उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें कहा गया है अखबार एजेंटों और वितरकों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच रोका जा रहा है।
नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि अखबार विक्रेताओं को सुबह चार से नौ बजे तक अखबार बांटने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव का आदेश उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें कहा गया है अखबार एजेंटों और वितरकों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच रोका जा रहा है।
शहर के सभी पुलिस उपायुक्तों को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया, ‘‘ऐसी खबर है कि कई स्थानों पर समाचार पत्रों के एजेंटों या वितरकों को समाचार पत्र वितरित करने से रोका जा रहा है। क्षेत्र के अधिकारियों को समाचार पत्र विक्रेताओं को समाचार-पत्र वितरित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है।The Aakash Institute presented a Cheque of ₹50 Lakh to Delhi Police Welfare Society for the well-being of Delhi Policemen who are rendering their selfless service during these challenging times.@LtGovDelhi@CPDelhi#DelhiFightsCorona#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FLkxP2O2W0
— Delhi Police (@DelhiPolice) March 28, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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