अखबार विक्रताओं को सुबह चार से नौ बजे तक अखबार वितरण की अनुमति होगी: दिल्ली पुलिस

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दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव का आदेश उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें कहा गया है अखबार एजेंटों और वितरकों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच रोका जा रहा है।

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि अखबार विक्रेताओं को सुबह चार से नौ बजे तक अखबार बांटने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव का आदेश उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें कहा गया है अखबार एजेंटों और वितरकों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के बीच रोका जा रहा है। शहर के सभी पुलिस उपायुक्तों को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया, ‘‘ऐसी खबर है कि कई स्थानों पर समाचार पत्रों के एजेंटों या वितरकों को समाचार पत्र वितरित करने से रोका जा रहा है। क्षेत्र के अधिकारियों को समाचार पत्र विक्रेताओं को समाचार-पत्र वितरित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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