निर्भया मामला: दोषी पवन का नाबालिग होने के दावे को खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध
निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया और अपराध के समय नाबालिग होने के दावे वाली अपनी याचिका को खारिज किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।
नयी दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया और अपराध के समय नाबालिग होने के दावे वाली अपनी याचिका को खारिज किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।
Public Prosecutor Irfan Ahmed appearing for Tihar Jail says that only one convict's (Vinay Sharma) mercy plea is pending and that others can be hanged. He added that there is no illegality in it. #NirbhayaCase https://t.co/FFFYPrei3B
— ANI (@ANI) January 31, 2020
उच्चतम न्यायालय ने 20 जनवरी को पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने नाबालिग होने के अपने दावे को खारिज करने के, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में पवन की ओर से पेश वकील ए पी सिंह ने कहा कि उन्होंने शीर्ष न्यायालय के 20 जनवरी के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को अपने मुवक्किल की ओर से एक याचिका दायर की।
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