निर्भया के दोषियों को फांसी, तो भोपाल में छात्रा के साथ गैंग रेप
पुलिस ने पीड़िता और उनके साथी की शिनाख्त पर बरखेड़ा निवासी रामबाबू सूर्यवंशी (35) और राकेश राजपूत (45) के रूप में की है। दोनों के घर खंडहर से 300 मी. दूर हैं। रामबाबू भेल में सुरक्षा गार्ड है जबकि राकेश ठेका श्रमिक है।
भोपाल। निर्भया कांड के आरोपीयों को कोर्ट ने मंगलवार को फांसी की सज़ा का एलान कर दिया वही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहाँ भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दो लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। छात्रा कोचिंग से अपने साथी के साथ निकल कर बीएचईएल क्षेत्र के खंडहर पडे मकानों के रास्ते में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी दो लोगों ने छात्रा और उसके साथी को अकेला देखकर उन्हें खंडहरों के बीच ले जाकर उनके साथ मारपीट की और आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। जिसके बाद दोनों आरोपियों ने 5 हजार रूपए की मांग की। छात्रा का साथी जब रूपए लेने गया तो आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जिसके बाद छात्रा को अकेला छोड़कर दोनों आरोपी छोड़कर चले गए।
पुलिस के मुताबिक शाहपुरा निवासी 19 वर्षीय बारहवीं की छात्रा को शनिवार सुबह पिता ने कोचिंग छोड़ा था। यहां से छात्रा अपने दोस्त के साथ 9.30 बजे बरखेड़ा रोड स्थित खंडहर पड़े भेल के क्वार्टर के पास पहुंची। यहां दोनों बात कर रहे थे। तभी दो बदमाश वहां पहुंचे और दोनों के साथ मारपीट की। बदमाश दोनों को खंडहरों के अंदर ले गए और उनको निर्वस्त्र करके आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। एएसपी संजय साहू ने बताया कि बदमाशों ने दोनों के मोबाइल फोन एवं नगदी भी छीन ली थी।
बदमाशों ने दोनों के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए पांच हजार रुपए की मांग की थी। जब दोस्त रुपए लेने के लिए वहां से निकला तो दोनों आरोपीयों ने छात्रा के गुप्तांगों से छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद छात्रा के शोर मचाने पर बदमाश यह कहते हुए फरार हो गए कि लड़का नहीं आएगा। तभी कुछ देर में छात्रा का दोस्त अपने एक साथी के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस ने पीड़िता और उनके साथी की शिनाख्त पर बरखेड़ा निवासी रामबाबू सूर्यवंशी (35) और राकेश राजपूत (45) के रूप में की है। दोनों के घर खंडहर से 300 मी. दूर हैं। रामबाबू भेल में सुरक्षा गार्ड है जबकि राकेश ठेका श्रमिक है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, अवैध वसूली, मारपीट, जान से मारने की धमकी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एएसपी का कहना है कि छात्रा का दोस्त जब खंडहर से निकलकर रुपए लेने जा रहा था उस समय रास्ते में उसने पिपलानी थाने के हवलदार मनोज कुमार सिंह को जानकारी दी थी कि दो बदमाशों ने खंडहरों में युवती को पकड़ रखा है। मनोज ने देरी किए बिना अपने साथियों के साथ घेराबंदी की। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को खंडहर से कुछ दूरी पर घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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