पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

jaya prada
प्रतिरूप फोटो
Creative Commons licenses

अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि चूंकि जया प्रदा अदालत में पेश नहीं हो रही थीं, इसलिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के रामुपर जिले की एक अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ शुक्रवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया।

अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि चूंकि जया प्रदा अदालत में पेश नहीं हो रही थीं, इसलिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।

उन्होंने कहा कि यह चौथी बार है जब अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 नवंबर तय की है जिस पर जयप्रदा खुद अदालत में हाज़िर होंगी या पुलिस उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश कर सकती है।

जया प्रदा के खिलाफ 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान यहां के स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में लंबित है। जया प्रदा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में रामपुर से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक सड़क का उद्घाटन किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़